गलत बीमा क्लेम को कोर्ट ने किया खारिज
बांसवाड़ा । एमएससीटी कोर्ट के आधार पर फैसला सुनाते हुए 2016 के एक मामले में साढ़े आठ लाख के दुर्घटना बीमा क्लेम को खारिज कर दिया। दरअसल, 2016 में आनंदपुरी क्षेत्र निवासी शंकर ने थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा पवन व साथी फूलशंकर दोनों बाइक से गांव की तरफ आ रहे थे। रास्ते में चौपहिया वाहन से बाइक की टक्कर हो गई। इससे बेटे व साथी को चोट आई।
प्रार्थी ने शिकायत बेटे ने व अन्य सवार के लिए साढ़े आठ लाख प्रति व्यक्ति के बीमा का दावा किया था। पुलिस जांच में मौके पर दो बाइक की भिड़ंत की बात होने से बीमा क्लेम संदेह के दायरे में आ गया। कोर्ट ने पुलिस जांच व बीमा कलेम में तथ्यों में फेर को देखते हुए प्रार्थी के बीमा के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसपी को मामले में जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।