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बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए क्लेम राशि भुगतान के अादेश

Banswara
बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए क्लेम राशि भुगतान के अादेश
@HelloBanswara - Banswara -

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा क्लेम निरस्त करने के एक प्रकरण की सुनवाई के बाद कंपनी काे सेवा में कमी दोष मानते हुए बीमित काे क्लेम की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए। आयोग के समक्ष अखेपानजी का गढ़ा निवासी हाकेर पत्नी कमजी बामनिया ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में पुराना बस स्टैंड स्थित सिद्धि विनायक काॅम्प्लेक्स स्थित मैनेजर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के खिलाफ परिवाद पेश किया था। जिसमें बताया कि प्रार्थी के बेटे गोविंद के नाम से 28 अक्टूबर, 2014 काे प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा जीवन बीमा पॉलिसी 5 लाख रुपए की शर्त पर जारी की गई। परिवादिया उक्त पॉलिसी में नामित हाेने से प्रत्यर्थीगण की उपभोक्ता है।

परिवादिया के बेटे का स्वर्गवास बीमा अवधी के दाैरान 30 जुलाई, 2015 काे हाे गया। जिस पर परिवादिया ने क्लेम पेश किया, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि बीमित गोविंद ने बीमा किए जाने से पूर्व से ही क्षय राेग से ग्रसित था अाैर तथ्यों काे छिपाकर बीमा पॉलिसी प्राप्त की। अायाेग ने पत्रावलियों के अवलोकन के बाद पॉलिसी की राशि 5 लाख में से बीमित के नामिनी काे उसके द्वारा बीमा पॉलिसी लेते समय दी गई राशि का भुगतान कर दिया हाे ताे उसका समायोजन कर शेष राशि का भुगतान अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए, परिवाद पेश करने की तारीख से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति अाैर 10 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण काेष जयपुर में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्णय की पालना एक महीने में करने के भी आदेश दिए हैं।

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