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चाइनीज मांझे पर प्रशासन की रोक :मकर संक्रांति पर सुबह 6-8 और शाम 5 से 6 बजे तक नहीं उड़ा सकेंगे पतंग

Banswara
चाइनीज मांझे पर प्रशासन की रोक :मकर संक्रांति पर सुबह 6-8 और शाम 5 से 6 बजे तक नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
@HelloBanswara - Banswara -

आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति को लेकर प्रशासन ने कुछ सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी चाइनीज मांझे का उपयोग पतंग बाजी के दौरान नहीं कर सकेगा और दूसरा शहर सहित जिले में कोई भी सुबह 6-8 और शाम 5 से लेकर 6 बजे तक कोई पतंग नहीं उड़ा सकेगा।

कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने कहा कि पतंगबाजी में लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा, पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा सिंथेटिक/टोक्सिक मटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर ने बने मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग पर बांसवाड़ा जिले की राजस्व सीमा प्रतिबंधित रहेंगे। पक्षियों की विचरण गतिविधियां सुबह 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होने से इस समय में पतंग उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आज से शुरू होकर 20 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।

नगर परिषद को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं कि जहां भी धातु मांझे, चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है वहां कार्यवाही कर माल को जब्त किया जाए और उसे नष्ट भी करें। आरआई देवेंद्रपाल के निर्देशन में टीम का गठन किया जा चुका है। जो हर दिन कार्यवाही कर प्रशासन को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

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