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घरों में मिली मच्छरों की यह खास चीज तो भरना होगा जुर्माना

घरों में मिली मच्छरों की यह खास चीज तो भरना होगा जुर्माना
@HelloBanswara - -

मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया सरीखी मच्छर जनित बीमारियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब घरों में मच्छर का लार्वा मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एचएल ताबियार ने बताया कि सरकार ने नोटिफाइवल बिमारियों की श्रेणी में मलेरिया और डेंगू को शामिल कर लिया है, जिसमें कानून के अनुसार जुर्माना की राशि भी शामिल है। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों के मद्देनजर रखते हुए खासकर वैक्टर वार्न डिजिज में बारिश के सीजन में आमतौर पर डेंगू चिकनगुनिया, मलेरिया जीका जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सरकार ने इसे नोटिफाइवल बीमारी में शामिल कर लिया है।

इसलिए लिया गया निर्णय
विभागीय सूत्रों के अनुसार आमतौर पर लोग अपने घर और आस पास में डेंगू और मलेरिया को फैलाने वाले मच्छरों के अनुकूल वातावरण जैसे, घर की छत में कबाड़, टायर, टूटे फूटे बर्तन, टायर आदि छोड़ देते है, बारिश के दिनों में इन पात्रों में पानी भर जाता है, जहां पर डेंगू और मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर पनपते है, जो आस पास के रहने वाले लोगों के लिए बीमारी की वजह बन जाते हंै।

निजी चिकित्सालयों को भी देनी होगी सूचना
निजी चिकित्सालय में अगर कोई डेंगू मलेरिया या फिर वैक्टर वार्न डिजिज का रोगी आता है, तो रोगियों की सूचना सरएमएचओ कार्यालय में देना जरूरी होगा। यदि कोई निजी चिकित्सालय रोगियों की सूचना नहीं देता है, तो उस चिकित्सालय के खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा।

जागरूकता के लिए निर्णय
आमजन को मच्छरजनित बिमारयों के प्रति जागरूक करने और रोकथाम के लिए यह निर्णय ेिया गया है। इसके लिए विभाग की टीमों के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। जिसको लेकर तैयारी की जा रही है।
डॉ. एचएल ताबियार, सीएमएचओ, बांसवाड़ा

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