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मूक-बधिर बालिका प्रकरण में पीड़िता को आर्थिक सहायता स्वीकृत

मूक-बधिर बालिका प्रकरण में पीड़िता को आर्थिक सहायता स्वीकृत
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Banswara May 20, 2019 - पीड़ित प्रतिकर स्कीम तथा निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने हेतु सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिरकण, बांसवाड़ा की बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश फूलसिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 

बैठक में गत दिनों हुए जिले में मूक बधिर बालिका से दूराचार के प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत 2 लाख 50 हजार रुपए की अंतरिम प्रतिकर राशि उसकी संरक्षक माता के माध्यम से पीड़िता को देने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त आवेदनों पर भी विचार करते हुए पीड़ितों को प्रतिकर स्वीकृत किया गया।  
 

इस दौरान बंदियों से संबंधित अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में बंदियों के संबंध में तथा मध्यस्थता की बैठक में मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता सम्बन्धी कार्यो की भी समीक्षा की गई। 
प्राधिकरण की बैठक में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह राजावत, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव देवेन्द्र सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार सोनी, बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजीत सिंह चौहान, लोक अभियोजक जयपाल सिंह डाबी भी मौजूद थे।

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