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आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र एसडीएम के हस्ताक्षर से बनेगा

आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र एसडीएम के हस्ताक्षर से बनेगा
@HelloBanswara - -

आर्थिक आरक्षण का प्रमाण पत्र एसडीएम के हस्ताक्षर से बनेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आर्थिक आधार पर बनने वाले प्रमाण की गाइड लाइन जारी कर दी है। 

इसके बाद में तहसीलदार एवं एसडीएम की आईडी पर प्रमाण पत्र बनाने का फार्मेट ने कार्य करना शुरू कर दिया है। एसडीएम आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जांच करके प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें संपति से जुड़े दिशा निर्देशों का सही रूप में पालन करना होगा। सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रारुप सभी विभागों को भेज दिया है। प्रमाण पत्र लेने के लिए ई मित्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाले के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक को एक पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, किरायानामे, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड, बिजली, पानी के बिल की काॅपी मे से कोई एक दस्तावेज देना होगा। साथ ही स्वयं या पिता का जाति प्रमाण पत्र के प्रमाण, इसमें जमाबंदी, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें जाति की पहचान हो रही हो, देना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विभागाध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया वार्षिक वेतन का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। 

गाैरतलब है कि इस आरक्षण का फायदा स्वर्ण वर्ग के लोगों को मिलेगा। जिसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले की थी। साथ ही आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि कृषि योग्य भूमि 2.02 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। इस नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास पांच हेक्टेयर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि होगी तो वह आरक्षण लेने का हकदार नहीं होगा। 

जमीन को लेकर भी नियम-शर्तें 
इसके अलावा आवेदन पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट भी जरूरी है। गाइडलाइन के अनुसार 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि जमीन होने पर आर्थिक आधार पर मिलने वाला आरक्षण नहीं मिलेगा। शहर में प्लाट या मकान 100 वर्गगज या इससे अधिक होने पर भी प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 वर्गगज या इससे अधिक का प्लाट होने पर प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। 

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