95 लैम्पस में प्रशासक लगाने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश
चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाए: हाईकोर्ट
जिले की 195 में से 95 लैम्पस में प्रशासक लगाने के सरकार के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। राजस्थान के 61 लैम्पस अध्यक्षों की ओर से प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समिति जयपुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति उदयपुर, चुनाव अाॅथाेरिटी राजस्थान राज्य कॉओपरेटिव सोसायटी जयपुर के विरुद्ध याचिका हाईकोर्ट में दायर की, जिस पर न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी।
साथ ये भी आदेश दिए कि चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाए। वहीं स्थगन आदेश की प्रति लेकर संचालक मंडल संघर्ष समिति के पदाधिकारी मंगलवार को दी बांसवाड़ा सेंट्रल कोओपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने स्थगन आदेश की प्रति प्रबंध निदेशक को दी।
संघर्ष समिति के राजेंद्र प्रसाद पंचाल और योगेश जोशी ने बताया कि राजस्थान में सहकारिता के तहत 2012 दिसंबर में चुनाव हुए थे। जिसकी समयावधि दिसंबर 2017 काे पूरी हाेने के बावजूद सहकारिता विभाग ने समय पर चुनाव नहीं करवाए।
21 से 25 अगस्त अगस्त के बीच बांसवाड़ा जिले के 95 लैम्पस के संचालक मंडलाें काे भंग कर प्रशासक नियुक्ति के आदेश प्रसारित कर तामील करवा दिए थे। जिस पर सहकारिता क्षेत्र के राजस्थान स्तर और उदयपुर संभाग के अध्यक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है।
संचालक मंडलों को दिए यथावत कार्य करने के आदेश
दी बांसवाड़ा सेंट्रल कॉओपरेटिव बैंक स्थगन आदेश लेकर पहुंचे लैम्पस संचालकों को यथावत कार्य करने के आदेश दिए गए। इस अवसर पर संघर्ष समिति के राजेंद्र प्रसाद पंचाल घाटाेल, योगेश जोशी तलवाड़ा, रमेश चंद्र पाटीदार जाैलाना, विनाेद जाेशी खुंदनी हाला, राजेश कलाल भीमपुर, रमेश पाटीदार रैयाना, योगेश भट्ट अादि ने विधिवत कार्य करने के आदेश प्राप्त किए।