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लोकसभा आम चुनाव 2019, मतदाता पर्ची के साथ ही पहचान का दस्तावेज जरूरी

लोकसभा आम चुनाव 2019, मतदाता पर्ची के साथ ही पहचान का दस्तावेज जरूरी
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Banswara March 26, 2019 - लोकसभा आम चुनाव 2019 के तहत मतदान के लिए अब फोटो वाली मतदाता पर्ची ही पर्याप्त नहीं होगी अपितु मतदाता को अपना पहचान का अधिकृत दस्तावेज भी साथ ले जाना आवश्यक होगा।  
 

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) आशीष गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी मतदाता को मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ पहचान के लिए 10 से अधिक दस्तावेज में से कोई एक ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मतदाता पर्ची पर अब बड़े अक्षरों लिखा होगा कि यह पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं होगी। 
 

इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ रखना जरूरी: 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सांसद या विधायक की ओर से जारी पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के तहत जारी), पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ), मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर), केंद्र/राज्य सरकारों, पीएसयू, कंपनियों के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज बताना होगा।  
‘गोटियो’ ने भी कहा मतदान के लिए पहचान दस्तावेज जरूरी: 
बांसवाड़ा जिले में मतदाता जागरूकता के आईकन और कार्टून करेक्टर ‘गोटियो’ ने भी जिले के मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दौरान मतदाता पर्ची के साथ अपनी पहचान स्थापित करने वाला कोई अधिकृत दस्तावेज साथ में अवश्य ले जावें ताकि मतदान केन्द्र पर मताधिकार के प्रयोग में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस कार्टून करेक्टर का निर्माण कार्टूनिस्ट आशीष शर्मा ने किया है।  

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