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अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिलेगा चयनित वेतनमान

Banswara
अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिलेगा चयनित वेतनमान
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सिविल सेवा अपील अधिकरण ने जारी किए आदेश
 

अब जिले में अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसकी पालना विभाग को 18 मार्च से पहले कर देनी है। पालना रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के सामने पेश होना है। अधिकरण ने शशि सक्सेना एवं 22 अवमानना याचिकाओं के संबंध में 21 जनवरी को आदेश पारित कर निर्देश दे दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीआर मेहता द्वारा बताया गया कि अधिकरण द्वारा लगभग 200 प्रकरणों में अप्रशिक्षित अध्यापिका को उनकी नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान दिए जाने के संबंध में आदेश प्रदान किए गए हैं तथा लगभग 8 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा आदेश कि जानबूझकर अवहेलना की जा रही है जबकि सभी प्रकरणों के लिए वित्त विभाग द्वारा पहले ही बजट स्वीकृति आदेश जारी कर दी गए हैं। यहां तक की अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर भी संबंधित अधिकारियों से प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किया जाना न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना है।

अधिकरण द्वारा पूर्व में भी शिक्षा निदेशक को नीता जैन के प्रकरण की पालना के लिए जमानती वारंट से तलब किया गया था। लेकिन केवल कुछ समान प्रकरणों में पालना की गई है जबकि प्रत्येक अपीलार्थी को व्यक्तिगत अवमानना याचिका दायर कर अलग से आदेश प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में शिक्षक सगंठनों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान दिया जाए। इसके बाद यह निर्णय आने से शिक्षकों और शिक्षक संगठनों में खुशी है।

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